Fasal Bima Yojna Bihar || Bihar Fasal Bima Yojna
बिहार राज्य फसल सहायता (बीमा) योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं? इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले आपको इन दिशा निर्देशों को समझना होगा कि आपको आवेदन करने से पहले क्या क्या चाहिए? कृपया नीचे दी गई जानकारी धयान से पढ़ें
बिहार फसल बीमा योजना कितने प्रकार के होते हैं
बिहार में फसल बीमा योजना को दो प्रकार में बांटा गया है ताकि किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके |
रैयत किसान
रैयत किसान में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका खुद के नाम पर रसीद हो या जमीन हो वही लोग फसल बीमा योजना के तहत रैयत किसान में आवेदन कर सकते हैं, रैयत किसान में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत ही जरूरी है
- किसान रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- फोटो
- बैंक के पासबुक
- खेत का रसीद
- LPC
रैयत किसान
गैर रैयत किसान में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम पर खुद का रसीद नहीं है वह किसी और के खेत पर खेती करते हैं जैसे मेरे नाम पर खुद मेरे खुद के नाम पर रसीद है मैं अपना खेती खुद से नहीं करता हूं किसी और से खेती करवाता हूं अगर जो खेती करता है वह आवेदन करता है तो वह गैर रैयत किसान में आवेदन करेगा फसल बीमा योजना के तहत गैर रैयत किसान में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है
- किसान रजिस्ट्रेशन
- आधार कार्ड
- बैंक के पासबुक
- फोटो
- खेत का रसीद
- स्व घोषणा पत्र
नोट:- फसल बीमा योजना बिहार में अब नॉर्मल कोई भी यूजर आवेदन नहीं कर सकता है अब फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अब सीएससी लॉगइन का सिस्टम लगा दिया गया है
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पंजीयन की अंतिम तिथि 31/07/2021 तक निर्धारित की गई है
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रैयत, गैर रैयत स्व घोषणा पत्र | Link 1 | Link 2 |
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