Mukhyamantri Udyami Yojana 2021

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना:मुख्ययमंत्री उद्यमी योजना एक ऐसा योजना है जिसके माध्यम से अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग को रोजगार देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि देती है जिससे आप अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते है। इससे समाज में बेरोजगारी का दर कम होती है। बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट तैयार की जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नागरिको को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे वे खुद का Business स्टार्ट कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना का राशि

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। इन10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। जिसे लाभार्थी को 84 किस्तों में अदा करना होगा। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना का लाभ और विशेस्तए

  • बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं
  • Bihar Mukhyamantri Udyami Protsahan Yojana 2021 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
  • इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी।लोन ब्याज मुक्त होगा।प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।

Eligibility Of Bihar Mukhyamantri udhyami protsahan yojana

  • आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  •  शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए
  •  आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  •  संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।

Documents Required

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र  (10th & 12th)
  • मोबाइल नंबर
  • Email Id
  • इकाई प्रोप्राइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा  PVT.LTD.Company हो
  • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • रद्द (Cancelled) चेक
  • बैंक स्टेटमेंट
  • Candidate Passport Size Half Photo
  • Candidate Signature 
  • Note:- All Documents Should be Minimum  120kb File size (in jpeg/png/jpg/pdf formate)